रामपुर: न्यायालय ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण करने के दोषी को तीन साल कैद और जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई
Rampur, Rampur | Jul 4, 2025 शुक्रवार को शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार 25 जून 2012 को थाना गंज में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण करने के आरोप में अभियोग पंजिकृत किया गया था। शुक्रवार को रामपुर की एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी लाईक को दोषी करार दिया गया। और तीन साल सश्रम कारावास व 10 हज़ार का जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई गई।