श्योपुर: मरीज का घुटना ऑपरेशन हुआ फेल, अस्पताल और चिकित्सक दोषी करार, उपभोक्ता आयोग का आदेश, ₹1.64 लाख का क्लेम मिला
श्योपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अधिवक्ता इमरान खान ने शनिवार को शाम 05 बजे बताया कि घुटने के ऑपरेशन के दौरान चिकित्सीय लापरवाही के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए खंडाका हॉस्पिटल जयपुर में के संचालक एवं चिकित्सक की गम्भीर लापरवाही मानते हुए बीमा कंपनी ओर डॉक्टर को कुल 1 लाख 64 हजार का क्लेम देना होग