मध्यप्रदेश में अब विवाह, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाएगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी आयुक्त ने सभी कलेक्टर्स को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नियम 2008 का सख्ती से पालन होगा।