मुहम्मदाबाद: गाजीपुर न्यायालय ने गांजा तस्कर सुधीर पासी को 3 साल की सजा और ₹20 हजार का जुर्माना सुनाया
गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने मंगलवार को गांजा तस्करी के मामले में आरोपी सुधीर पासी उर्फ धुव को 3 साल की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह फैसला मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया गया।अभियोजन के अनुसार,9 अप्रैल 2021 को उपनिरीक्षक फूलचन्द पांडेय थाना कासिमाबाद मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रहे थे।