न्यायालय द्वारा दस्यु गैंग को शरण देने वाले आरोपी अभियुक्त भोला पटेल पुत्र बैजनाथ निवासी बरमपुर चौकी सीतापुर कोतवाली कर्वी को 3 वर्ष का कारावास व ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियुक्त भोला द्वारा सुरेश गैंग को खाद्य सामग्री देते हुए पकड़ा गया था। आरोपी को दी गई सजा के संबंध में पुलिस ने आज बुधवार की शाम 6:30 बजे प्रेस नोट जारी किया है।