गुरुग्राम: जिले के भोंडसी थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी करने के दोषी को दस साल की सजा
चार साल पहले 33 किलो गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दस साल कारावास की सजा सुनाई है। कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है। क्राइम ब्रांच पालम विहार ने 24 अप्रैल 2020 को डीके प्रोजेक्ट सहजावास के पास एक युवक को 33 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था