हाटपिपल्या: हाटपीपलया थाना क्षेत्र के आरोपी को बलात्संग संबंधी प्रकरण में न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास एवं ₹ 12,000/-
सोमवार शाम 5 बजे थाना हाटपीपल्या पर फरियादी ने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी मनीष पिता रमेश चंद्र उम्र 26 साल निवासी बोरखेड़ी थाना हाटपीपल्या ने फरियादी की नाबालिग बालिका के साथ घर वापस लौटते समय उसका मुंह दबाकर खेत में ले गया तथा उसके साथ बलात्संग कारित किया । न्यायालय ने आरोपी आजीवन कारावास एवं ₹ 12,000/- के अर्थदण्ड से किया दण्डित