राजगढ़ जिला न्यायालय ने एक महिला के साथ दरिंदगी की करने वाले आरोपी हरि सिंह उर्फ भूरा को शुक्रवार को शाम 4:00 बजे करीब दोषी मानते हुए 2024 के मामले में साढ़े 9 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के द्वारा 14 जनवरी 2024 को घटना को अंजाम देते हुए पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।