मारपीट, गाली-गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले मंगल, अरुण और मुलायम पुत्र जानकी यादव को विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट महोबा ने दोषी घोषित किया। प्रत्येक अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन द्वारा पैरवी का परिणाम है।