आज़मगढ़: रोडवेज बाईपास पर कातिलाना हमले में SPग्रामीण के घायल होने पर आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 7 वर्ष के कारावास व जुर्माना की सजा
पुलिस पार्टी पर हमले में एसपी ग्रामीण के घायल होने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने 1 आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास, ₹3हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 सतीश चंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 18-7-2017 की रात को SP को बाइक लूट की सूचना मिली थी, जिसके बाद रोडवेज बाईपास पर मुठभेड़ हुई।