तुलसीपुर: अश्लील हरकतें करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने ₹500 अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई
4 नवंबर 2017 को अभियुक्त को अश्लील हरकते करते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के संबंध में थाना पचपेड़वा पर मामला पंजीकृत हुआ था। बुधवार दोपहर 1:00 बजे अभियोग की विवेचना तथा पैरवी के परिणाम स्वरूप ग्राम न्यायालय तुलसीपुर द्वारा अभियुक्त को 500रु0 अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गयी।