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देवास नगर: शुक्रवारिया हाट क्षेत्र में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाई, मौत हुई

Dewas Nagar, Dewas | Jul 21, 2026

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देवास में स्कूल बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती, 16 बसों से ₹15 हजार का जुर्माना वसूला
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और पीयूसी की जांच में मिलीं खामियां, अभियान लगातार रहेगा जारी
देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग ने रविवार को देवास शहर में स्कूल बसों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान बीसीएम स्कूल, किंडर स्कूल, यूनानी कॉलेज, चैतन्य टेक्नो सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में संचालित स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया।
जांच के दौरान बसों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप सुरक्षा मानकों की जांच की गई। साथ ही सभी वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी देखे गए। जांच में कमियां मिलने पर 16 बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल ₹15 हजार का शमन शुल्क वसूला गया।
जिला परिवहन अधिकारी ने सभी स्कूल बस एवं यात्री बस संचालकों से अपील की है कि वे केवल वैध दस्तावेज, जमा मोटरयान कर और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले वाहनों का ही संचालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल बसों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के सभी प्रावधानों का पालन अनिवार्य है।
परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि यह विशेष जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ-साथ आवश्यक होने पर जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी।

देवास में स्कूल बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती, 16 बसों से ₹15 हजार का जुर्माना वसूला सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और पीयूसी की जांच में मिलीं खामियां, अभियान लगातार रहेगा जारी देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग ने रविवार को देवास शहर में स्कूल बसों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान बीसीएम स्कूल, किंडर स्कूल, यूनानी कॉलेज, चैतन्य टेक्नो सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में संचालित स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान बसों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप सुरक्षा मानकों की जांच की गई। साथ ही सभी वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी देखे गए। जांच में कमियां मिलने पर 16 बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल ₹15 हजार का शमन शुल्क वसूला गया। जिला परिवहन अधिकारी ने सभी स्कूल बस एवं यात्री बस संचालकों से अपील की है कि वे केवल वैध दस्तावेज, जमा मोटरयान कर और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले वाहनों का ही संचालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल बसों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के सभी प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि यह विशेष जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ-साथ आवश्यक होने पर जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी।

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