गुरुवार को जिला न्यायालय में आरोपी को सजा सुनाई गई है। दोषी आरोपी का नाम राजेश कुमार पुत्र शोभाराम है। आरोपी एटा जिले के गांव कुंवरपुर का रहने वाला है। सदर कोतवाली में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही ₹3000 का जुर्माना लगाया गया है।