सवाई माधोपुर: पांच वर्षीय नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, ₹81,500 से दंडित
जिला विशेष पोक्सो न्यायालय ने पाँच वर्षीय नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी सोनू पुत्र हेमराज प्रजापत निवासी बगावदा को पोक्सो न्यायालय ने दोषसिद्ध मानकर बीस वर्ष के कठोर कारावास व 81,500/रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया।आरोपी को पुलिस उपाधीक्षक वृत्त ग्रामीण राकेश राजौरा ने 24/09/2021को गिरफ्तार किया, तब से आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहा।