शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने बारूण थाना कांड संख्या -178/24, जेजेबी वाद -1185/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र विधि विरूद्ध किशोर को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है, पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने शाम सात बजे बताया कि विधि विरूद्ध किशोर को सात दिनों तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बारूण में