महिदपुर: महिदपुर नगर में हाथ ठेला चालकों के लाउडस्पीकर किया प्रशासन ने जप्त
महिदपुर। हाथ ठेले के लाउडस्पीकर के माध्यम से तेज आवाज में प्रचार करना या ध्वनि प्रदूषण फैलाना भारतीय कानूनों के तहत एक दंडनीय अपराध है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने, तय डेसिबल सीमा का उल्लंघन करने या रात में स्पीकर चलाने पर पुलिस और नगर पालिका द्वारा भारी जुर्माना लगाने व उपकरण जब्त करने की कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में मंगलवार दोपहर को पुलिस प्रशासन