मंदसौर: मंदसौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनोद अहिरवार में चेक अनादरण होने पर एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनोद अहिरवार में चेक अनादरण के मामले में अपराधिक प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी निर्मल दास पिता देवदास बैरागी निवासी ग्राम लोद को दोषी मानते हुए उसे एनआई एक्ट की धारा 138 के आरोप में एक बर्ष सश्रम कारावास, एवं अभियुक्त को 13 लाख 69000 प्रतिकर एक माह में फरियादी बैंक इंडिया शाखा को देने का भी आदेश दीया गया है,