गोरखपुर: नाबालिक के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में न्यायालय गोरखपुर ने 7 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई
मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ASJ/पॉक्सो-02 गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 विभिन्न् के अन्तर्गत थाना खोराबार गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त मुकेश निषाद पुत्र विरेन्द्र निषाद निवासी जवाहरचक थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 7 वर्ष कारावास व 25000 रुपये के अर् दंड से दंडित किया।जानकारी आजदिन मंगलवार रात 8 मिलि।