कन्नौज: जिला न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को सुनाई 2 वर्ष 8 माह की सजा और ₹5000 का लगाया जुर्माना
जिला न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पाया दोषी,कन्नौज पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा मॉनिटरिंग सेल व कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी प्रभावी करते हुए एडीजे 5 गैंगस्टर एक्ट द्वारा अभियुक्त रावेंद्र गिहार उर्फ कारो करिया पुत्र देशराज निवासी तमौली मंदिर मोहल्ला बौद्धनगर तिर्वा को दोषी पाते हुए, दो वर्ष आठ माह का कठोर कारावास व 5 हजार का जुर्माना