पिपरिया के द्वितीय अपर शास्त्र न्यायालय ने मौसेरे भाई की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है न्यायाधीश अर्चना रघुवंशी ने गुरुवार शाम 6:00 बजे फैसला सुनाते हुए आरोपी पर कुल ₹5000 का जुर्माना भी लगाया मामला पिपरिया थाना स्टेशन रोड क्षेत्र से जुड़ा हुआ है अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी सुरेंद्र रघुवंशी निवासीपिपरिया