कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हसदेव बराज के गेटों के सुधार, मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य हेतु हसदेव बराज पुल से दोपहिया और चारपहिया वाहनों के आवागमन पर छह माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया है।