बालोद: बिना सहमति खाते से काटे पैसे: उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया, जमानतदार को 45 दिन में 3.71 लाख लौटाए बैंक
Balod, Balod | Apr 7, 2026 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक अहम फैसले में निजी बैंक प्रबंधन को जमानतदार के खाते से काटी गई राशि लौटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने बैंक को 45 दिन के भीतर 3 लाख 56 हजार 309 रुपए वापस करने, मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपए, वाद व्यय के 5 हजार रुपए तथा परिवाद प्रस्तुति की तिथि से अंतिम भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है।