फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्य संकलन के चलते थाना टूण्डला पर पंजीकृत वर्ष 2020 के पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)-03 ने अभियुक्त मोन्टी पुत्र सुखदेव निवासी बिहारी विलास, कस्बा व थाना टूण्डला को चार वर्ष के कारावास एवं सात हजार रुपये अर्थदंड लगाया।