श्योपुर। जिला न्यायालय ने मंगलवार को शाम 04 बजे अनुसूचित जाति वर्ग के पीड़ितों से मारपीट करने वाले 3 आरोपीगण को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं पाँच-पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।