व्यवहार न्यायालय अरवल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे ने गबन के आरोपी वीरेंद्र कुमार को 7 साल का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। मेहंदिया थाना कांड 82/2019 में सीताराम सिंह ने आरोप लगाया कि वीरेंद्र ने राधा स्वामी सत्संग व्यास कमेटी की जमीन बेचने के नाम पर 14.50 लाख रुपये धोखे से ले लिए। कमेटी सचिव ने गबन की पुष्टि की।