जगदीशपुर: विशेष उत्पाद न्यायालय 2 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने विदेशी और देसी शराब मामले में अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई
विशेष उत्पादन न्यायालय 02 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा के द्वारा मुजाहिद पुर थाना कांड संख्या एवं विशेष उत्पाद बाद संख्या में अभियुक्त पुलिस पासवान को बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 ए के अंतर्गत दोषी पाए जाने के उपरांत सोमवार को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है वही एक लाख रुपया अर्थ दंड से भी दंडित किया गया अर्थदंड की र