भीलवाड़ा: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹55,000 जुर्माना लगाया
भीलवाड़ा। पोक्सो कोर्ट संख्या-2 की विशिष्ट न्यायाधीश श्रीमती अर्चना मिश्रा ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कमलेश पिता सत्यनारायण ढोली उम्र 24 साल को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई,अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला ने जानकारी दी।