बीकानेर के कोर्ट ने घर में घुसकर मारपीट और हवाई फायरिंग करने के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश अनुभव सिडाना ने आरोपी जीतनाथ, फुलनाथ, विनोद और महावीरनाथ की जमानत याचिका खारिज कर दी। पीड़ित पुखराज ने रिपोर्ट में बताया कि 15 जनवरी 2026 की शाम आरोपी गाड़ियों में सवार होकर उसके घर पहुंचे और जबरन घुसकर परिवार के साथ मारपीट