कुलपहाड़: थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में छिनैती और शादी के वाहन को क्षतिग्रस्त करने वाले 2 आरोपियों को 7 वर्ष के कारावास की सजा मिली
थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत धारा 394/411/427/120बी भादवि व 10/12 डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्तगण क्रमशः 1. मुरलीधर पुत्र बाबू लाल ढीमर निवासी वौरा थाना कुलपहाड़ महोबा 2. इन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह राजपूत निवासी ग्राम तिन्दौली थाना श्रीनगर जनपद महोबा को मा0 न्यायालय द्वारा प्रत्येक को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 17000 का अर्थ दंड।