मंगलवार को 5बजे एसपी कार्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई जानकारी।सारण जिले के सोनपुर थाना कांड संख्या 495/24 में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-17, श्री संदीप पटेल ने फैसला सुनाते हुए पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त गिरिजा उर्फ रोहित, आदर्श सिंह एवं दीपू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष की कड़ी