आगरा विकास प्राधिकरण ने छत्ता-द्वितीय वार्ड के मौजा नरायच, महावीर कॉलोनी जलेसर रोड स्थित लगभग 4000 वर्गमीटर में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी को उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के तहत ध्वस्त किया। कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में प्रवर्तन टीम ने सचल दस्ते व जेसीबी की मदद से की।