शाजापुर जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट द्वारा आरोपी सत्यनारायण पिता धूल जी कीर उम्र41वर्ष निवासी निपानिया धामड थाना सुंदरसी को पॉस्को एक्ट की धारा7/8में 3वर्ष का कठोर कारावास और ₹500अर्थ दंड, बीएनएस की धारा74,75,79में एक- एक वर्ष का कठोर कारावास और ₹500 -500अर्थ दंड से दंडित किया गया। तथा पीड़िता के पुनर्वास हेतु प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की।