पोरा बाई नकल प्रकरण में आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील की सुनवाई के बाद बड़ा फैसला आया है द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गणेशराम पटेल ने छात्रा पोरा बाई सहित फूल साय नृशी, एस.एल. जाटव और दीपक जाटव को दोषी ठहराते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2008 में बिर्रा हायर सेकेंडरी परीक्षा ।