जान मारने की नीयत से मारकर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी 1. लोचन साव, पिता- स्वर्गीय अलहो साव 72 वर्ष, गडगी, जयनगर, जिला - कोडरमाको 307 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹10000 जुर्माना लगाया।