धनौरा: पितृ अमावस्या पर तिगरी गंगा धाम में लगाई गई दुकान, लोगों ने अवैध उगाई का लगाया गंभीर आरोप
अवैध वसुली करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत धारा 384 के तहत तीन साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों की सजा का प्रावधान है। हालाँकि, यदि इस प्रक्रिया में व्यक्ति को गंभीर चोट या मृत्यु का भय दिखाया जाता है, तो दंड और भी बढ़ जाता है। जैसे, मृत्यु का भय दिखाने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माना लग सकता है, जबकि सिर्फ चोट का भय दिखाने पर 2 साल तक की कैद का।