एक नाबालिग का शादी की नीयत से किडनैप कर रेप करने के मामले में शुक्रवार को पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के न्यायाधीश निहालचंद ने फैसला सुनाया। किडनेप कर पीड़िता से 21 दिन में किया कई बार किया था दुष्कर्म, अब 9 महीने बाद आया फैसला है। इसमें दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। सिरियारी थाने में 1 मार्च 2025 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।