जावरा न्यायालय से आज शुक्रवार दिनांक 26 दिसंबर को समय शाम के 5:30 बजे मिले प्रेस नोट के मुताबिक न्यायालय सुश्री शिवानी राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा जिला रतलाम द्वारा आरोपी कमल उर्फ कमलेश पिता सोहन उम्र 21 साल निवासी संभलगढ़ तथा सुखराम उर्फ सोनू पिता गौतम देवड़ा निवासी उमेदपुरा को धारा 379 भादवी में एक-एक वर्ष का कठोर कारावास व अर्थ दंड किया।