जांजगीर चांपा जिले के जिला न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गणेशराम पटेल ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर पेट्रोल डालकर आग से चलकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास और ₹5000 के अर्थदन से दंडित किया है घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के डुमरीहा पारा जांजगीर की है जानकारी केदारनाथ कश्यप लोक अभियोजक ने दी।