नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में शुजालपुर न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर ने आरोपी सौतेले पिता राहुल कोरकू (उम्र 31 वर्ष) को दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला थाना कालापीपल क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने 29 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।