भिवानी: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा, ₹40000 का जुर्माना
नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष कैद व ₹ 40,000/- रुपए का जुर्माना लगाया।* *एडीजे श्री सुरुचि अटरेजा सिंह के द्वारा आरोपी को सुनाई गई सजा।* जिला भिवानी में रहने वाली एक महिला ने थाना सदर पुलिस भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें