सूरजपुर: अवैध संबंध में पति की गला दबाकर हत्या करने वाले प्रेमी युगल को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
आज मंगलवार दोपहर 2 बजे मिली जानकारी अनुसार न्यायालय ने अंधे कत्ल के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सूरजपुर डायमंड कुमार गिलहरे ने सुनाया। मामले में डॉग स्क्वाड की मदद, लास्ट सीन थ्योरी और कॉल डिटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई, जिनके आधार पर अपराध सिद्ध हुआ।