किरण कुमार जांगड़े, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद के द्वारा आरोपी कमलेश चंद्रवंशी पिता तिरथ राम चंद्रवंशी, उम्र 40 वर्ष, निवासी आवास पारा डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव को आईपीसी की धारा 397 के अपराध में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।