विदिशा नगर: सोमवार को जिला न्यायालय मे विशेष न्यायाधीश ने 2019 के NDPS के मामले मे 3आरोपियो को14-14साल की सजा,1-1लाख का अर्थदंड दिया
सोमवार को जिला न्यायालय मे विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार राठी ने 2019 के एनडीपीएस एक्ट के मामले में तीन आरोपियों को 121 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ पकड़े जाने के बाद 14-14 साल की सजा और एक-एक लाख रुपए का अर्थ दंड सुनाया। अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह राठौड़ ने न्यायाधीश के निर्णय की जानकारी दी। उनके माध्यम से ही कैसे की शासन की ओर से पैरवी की गई थी।