कोल: जवाँ, पीड़िता के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सज़ा, 50 हजार का जुर्माना
थाना जवां पर पंजीकृत मुकदमा 52/24 धारा- 376 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त ठाकुर दास उर्फ नैना पुत्र ईश्वर दयाल निवासी पला थाना जवां अलीगढ को न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया।