विधायक मुकेश टंडन ने शहर के पार्षदों और नपा के अधिकारी कर्मचारियो के साथ बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक को लेकर कांग्रेस के सूचना प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सौभित अग्रवाल ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 1961 के तहत किसी भी विधायक या संसद को सीधे तौर पर परिषद या पार्षदों की बैठक बुलाने का अधिकार न होने की बात कही। 80 छत्त