बहराइच: चतुर्थ एडीजे कोर्ट ने व्यापारी से लूट व धोखाधड़ी मामले के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद की निरस्त
बहराइच चतुर्थ एडीजे कोर्ट ने एक व्यापारी से लूट व धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निरस्त कर दिया है। एडीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने मंगलवार को बताया कि घटना नानपारा थाना क्षेत्र की है जहां दीवान सिंह नाम के आरोपी ने एक व्यापारी से लूट व धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया था।