रेवाड़ी। करोड़ों रुपये की ठगी के चर्चित मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) मिताली अग्रवाल की अदालत ने आरोपी मनोज कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और एचपीआईडीएफई अधिनियम की धारा-3 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया है।