पेण्ड्रा: द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने मां के हत्यारे शराबी बेटे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
14 जुलाई 2024 को गौरेला थाना क्षेत्र के सारबहरा गांव में शराबी बेटे ने जब अपनी मां से शराब के लिए पैसा मांगा और मां के द्वारा पैसा नहीं देने पर उसने रापा के बेट से पीट-पीटकर मां की हत्या कर डाली जिसका फैसला मंगलवार को द्वितीय सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई मामले में आरोपी अर्जुन भैना को बीएनएस की धारा 103 (1) ।