माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना अरवल कांड संख्या 318/22 आर्म्स एक्ट में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष की सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।अभियुक्त सुरज कुमार , सन्नी कुमार को सजा मिली है।जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है