बहराइच: बहराइच एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने बलात्कार सहित गंभीर धाराओं के मुकदमे से संबंधित अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी की निरस्त
बहराइच दीवानी न्यायालय स्थित एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने गुरुवार को बलात्कार सहित गंभीर धाराओं के मुकदमे से संबंधित अभियुक्त जफर अली के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। अभियुक्त पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर शौच के लिए गई युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने के करने के गंभीर आरोप है। जिसके संबंध में कैसरगंज थाने मे मुकदमा पंजीकृत है।